Bihar: बिहार सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए ‘बिहार खनिज नियमावली 2026’ लागू की है। इस नए नियम का मकसद खनन माफियाओं पर नकेल कसना और राजस्व बढ़ाना है। अब बालू और पत्थर जैसे खनिजों के परिवहन
Bihar: बिहार सरकार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए ‘बिहार खनिज नियमावली 2026’ लागू की है। इस नए नियम का मकसद खनन माफियाओं पर नकेल कसना और राजस्व बढ़ाना है। अब बालू और पत्थर जैसे खनिजों के परिवहन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन न करने पर भारी जुर्माना देना होगा।
परिवहन और जुर्माने के नए नियम क्या हैं
संशोधित नियमों के मुताबिक, अब लघु खनिजों को ले जाने वाले वाहनों का एक खास रंग होना जरूरी है और उन्हें पूरी तरह ढककर रखना होगा। अगर ट्रैक्टर बिना ढके खनिज ले जाता है, तो 5,000 रुपये और बड़े वाहनों के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, अगर पट्टाधारी बिना सही रंग वाले वाहन से परिवहन करवाता है, तो उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर कितनी होगी पेनल्टी
| उल्लंघन का प्रकार |
जुर्माने की राशि |
| ओवरलोडिंग (पहली बार) |
5 लाख रुपये |
| अवैध खनन, परिवहन और भंडारण |
1 लाख से 10 लाख रुपये |
| GPS डिवाइस से छेड़छाड़ या बंद करना |
1 लाख रुपये |
| पौधारोपण न करने पर (न्यूनतम) |
1 लाख रुपये |
| 50 से अधिक पेड़ों की कमी |
5 लाख + 2,000 रुपये प्रति पेड़ |
निगरानी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं
खनन क्षेत्रों में अब सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा और GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी की फुटेज को छह महीने तक संभाल कर रखना होगा। साथ ही, दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (TP) लेना जरूरी है, जिसका शुल्क वजन के हिसाब से 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन या आयतन के हिसाब से 85 रुपये प्रति घन मीटर होगा।
पट्टाधारियों के लिए क्या शर्तें हैं
किसी भी व्यक्ति को 200 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर कोई पट्टाधारी अपने घाट के 500 मीटर के दायरे में हो रहे अवैध खनन की जानकारी सरकार को नहीं देता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। जुर्माना न भरने या बार-बार नियम तोड़ने पर खनन पट्टा तीन महीने के लिए निलंबित या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना ढके बालू ले जाने पर कितना जुर्माना लगेगा
बिहार खनिज नियमावली 2026 के तहत बिना ढके लघु खनिज ले जाने वाले ट्रैक्टरों पर 5,000 रुपये और बड़े वाहनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ओवरलोडिंग करने पर पट्टाधारी को क्या सजा मिलेगी
अगर पट्टाधारी वैध परमिट से ज्यादा बालू या पत्थर लोड करता है, तो पहली बार में ही प्रति वाहन 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।