Bihar: बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश या डिक्री से मिली जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को अब काफी सरल बना दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर
Bihar: बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश या डिक्री से मिली जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को अब काफी सरल बना दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। अब यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन होगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
कोर्ट वाली जमीन का दाखिल-खारिज कैसे कराएं
अगर आपको कोर्ट से जमीन मिली है, तो अब आप Bihar Bhumi पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ‘ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें’ विकल्प चुनें और म्यूटेशन टाइप में ‘Court Order or Decree’ को सिलेक्ट करें। इसके बाद जमीन का खाता, खेसरा और कोर्ट के आदेश की कॉपी जैसे जरूरी दस्तावेज एक PDF फाइल बनाकर अपलोड करने होंगे।
दाखिल-खारिज के लिए कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
- कोर्ट के आदेश या डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी
- अगर कोर्ट ने कब्जा दिलाया है, तो Delivery सर्टिफिकेट
- पुराना केवाला, खतियान या वर्तमान जमाबंदी की कॉपी
- पारिवारिक बंटवारे के मामले में वंशावली
- आधार कार्ड जैसा कोई वैध पहचान पत्र
नए नियमों से आम जनता को क्या फायदा होगा
अब केवल कोर्ट केस का हवाला देकर दाखिल-खारिज नहीं रोका जा सकेगा। अंचल अधिकारी (CO) तभी प्रक्रिया रोकेंगे जब कोर्ट का लिखित स्टे ऑर्डर या यथास्थिति (Status Quo) का आदेश होगा। इसके अलावा, बिना विवाद वाले मामलों को 35 दिन और विवादित मामलों को 75 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मकसद है कि जमीन संबंधी विवाद कम हों और लोगों को समय पर पारदर्शी सेवा मिले।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कोर्ट के आदेश वाली जमीन का म्यूटेशन ऑनलाइन कैसे होगा
इसके लिए biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘Court Order or Decree’ विकल्प चुनकर आवेदन करना होगा और कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी अपलोड करनी होगी।
क्या सिर्फ कोर्ट केस होने पर दाखिल-खारिज रुक जाएगा
नहीं, अब केवल केस होने से काम नहीं रुकेगा। दाखिल-खारिज रोकने के लिए कोर्ट का लिखित स्टे ऑर्डर या स्टेटस को ऑर्डर होना अनिवार्य है।