Bihar: बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे हुए अवैध कब्जों और ढाबों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत पटना में NISSAN और KIA के शोरूम पर बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार
Bihar: बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे हुए अवैध कब्जों और ढाबों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत पटना में NISSAN और KIA के शोरूम पर बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार अब सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए हाईवे के ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) में बने सभी गैर-कानूनी ढांचों को हटाने की तैयारी में है।
हाईवे पर अवैध निर्माण के लिए क्या है नया नियम
बिहार रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक के बाद अब पूरे राज्य में सख्ती बरती जाएगी। हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबों, होटलों और अन्य कमर्शियल बिल्डिंग्स को हटाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बुलडोजर चलाकर इन कब्जों को हटाएगी। अब हाईवे के प्रतिबंधित जोन में किसी भी नए निर्माण के लिए NHAI या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से NOC लेना अनिवार्य होगा।
पार्किंग और सर्विस रोड को लेकर क्या आदेश हुए
हाईवे पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। जिन दुकानों या शोरूम के हाईवे पर सीधे एंट्री-एग्जिट पॉइंट हैं, उन्हें अपने खर्चे पर सर्विस रोड बनानी होगी। ऐसा न करने पर नेशनल हाईवे एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए रिहायशी इलाकों में 40 मीटर और कमर्शियल इलाकों में 75 मीटर का सेफ्टी जोन तय किया गया है।
जमीन भ्रष्टाचार और कब्जे रोकने के लिए स्पेशल सेल
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि जमीन भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को रोकने के लिए Economic Offences Unit (EOU) के तहत एक स्पेशल सेल बनाया गया है। पटना में नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा 2 मई से 30 मई तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि हाईवे पर अनियंत्रित गतिविधियों के कारण होने वाले हादसों को कम करना और ट्रैफिक को सुगम बनाना ही इस मुहिम का मुख्य लक्ष्य है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हाईवे किनारे अवैध निर्माण हटाने के लिए कितना समय दिया गया है
बिहार सरकार ने हाईवे के ‘राइट ऑफ वे’ (ROW) में बने अवैध ढाबों और होटलों को हटाने के लिए 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
हाईवे पर नए निर्माण के लिए क्या जरूरी है
अब हाईवे के निर्धारित जोन में किसी भी नए कमर्शियल निर्माण के लिए NHAI, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या नेशनल हाईवे विंग से NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है।