Bihar में ट्रांसजेंडरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण, हर 500 पदों पर एक सीट रहेगी रिजर्व

Bihar: सम्राट चौधरी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब राज्य के हर सरकारी विभाग में हर 500 पदों में से एक पद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा। यह फैसला समाज के इस वर्ग

Bihar: सम्राट चौधरी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। अब राज्य के हर सरकारी विभाग में हर 500 पदों में से एक पद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा। यह फैसला समाज के इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें रोजगार के अवसर देने के लिए लिया गया है।

यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नियम को लागू करने के लिए सभी विभागों के सचिवों, जिलाधिकारियों और BPSC, BSSSC, BPSSC जैसी परीक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। भर्ती के विज्ञापनों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित पदों की संख्या अलग से बताई जाएगी।

इस नियम के तहत कुछ खास शर्तें भी रखी गई हैं। अगर किसी भर्ती में योग्य ट्रांसजेंडर उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उस पद को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उस सीट को पिछड़े वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

पुलिस भर्ती में भी विशेष छूट दी गई है। बिहार पुलिस के सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक पदों के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड और फिजिकल टेस्ट के नियम महिला अभ्यर्थियों के समान ही रखे जाएंगे।

इस कदम की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई 2026 को बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक भी हुई थी। इसमें मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने ट्रांसजेंडर पहचान पत्र और रोजगार की मांगों पर चर्चा की थी, जिसके बाद 30 जुलाई 2026 को सरकार ने यह बड़ी घोषणा की।