Bihar: बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को प्रमाण पत्र के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। नए नियम के मुताबिक, अब महज 24 घंटे
Bihar: बिहार सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को प्रमाण पत्र के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। नए नियम के मुताबिक, अब महज 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यह सुविधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘सात निश्चय पार्ट 3’ के ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ संकल्प का हिस्सा है।
मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे और कहां से मिलेगा?
यह नया सिस्टम Panchayati Raj विभाग ने लागू किया है। अब ग्राम पंचायतों में मौजूद मोक्षधाम और कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के बाद ही प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वार्ड सदस्य श्मशान घाट या कब्रिस्तान की देखरेख करेंगे और मृत्यु के बाद जरूरी जानकारी जुटाकर पंचायत सचिव को देंगे। पंचायत सचिव, जो कि रजिस्ट्रार के रूप में काम करते हैं, इसे जारी करेंगे। अगर मौत पंचायत क्षेत्र के बाहर हुई है, तो परिवार को जिला कार्यालय जाना होगा।
प्रमाण पत्र पाने के क्या तरीके होंगे?
सरकार ने इस काम में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया है। अब लोग अपना सर्टिफिकेट इन तरीकों से पा सकते हैं:
- ईमेल (Email) के जरिए
- WhatsApp के जरिए
- विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से
- पंचायत कार्यालय से फिजिकल कॉपी लेकर
इस बदलाव से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
पहले मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में करीब 21 दिन तक का समय लग जाता था, जिससे लोगों को सरकारी कामों में बहुत दिक्कत होती थी। नए सिस्टम से अब बिचौलियों का खेल खत्म होगा और अवैध वसूली पर रोक लगेगी। लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बनाया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।