Bihar में पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, सरकार ने लागू किया स्पेशल कोटा
Bihar: बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में वनरक्षी (Forest Guard) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) मिलेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिव
Bihar: बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में वनरक्षी (Forest Guard) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) मिलेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इस फैसले को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यह नया नियम बिहार गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएगा। इसके लिए बिहार अधीनस्थ वन सेवा नियम, 2013 में संशोधन किया गया है, जिसे अब बिहार अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 के रूप में जाना जाएगा।
यह 20% का आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होगा, जिसमें सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और पिछड़ा वर्ग (BC) शामिल हैं। इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। अगर किसी विशेष श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन खाली पदों को उसी श्रेणी के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।