Bihar में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदले, अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य, जानिए क्या हैं नए नियम
Bihar: अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब आप सीधे RTO जाकर टेस्ट देकर लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। अब लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस के
Bihar: अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब आप सीधे RTO जाकर टेस्ट देकर लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। अब लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस के लिए किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना और उसका सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होगा।
यह फैसला पटना में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की एक हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने की थी। सरकार अब बिहार मोटरगाड़ी नियमावली में जरूरी बदलाव करेगी ताकि इस नए नियम को कानूनी रूप से लागू किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि जब लोग सही तरीके से ट्रेंड होंगे, तभी सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
बैठक के दौरान परिवहन सचिव राज कुमार, एडीजी मुख्यालय सुधांशु कुमार और बीएसआरटीसी के प्रशासक अतुल वर्मा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने साफ कहा कि प्रशिक्षित चालक ही सुरक्षित यातायात की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं।
ट्रेनिंग स्कूलों की बात करें तो बिहार में फिलहाल 41 निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं। कुल 66 संस्थानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 25 अभी बन रहे हैं। इसके साथ ही सभी जिलों के लिए एक सालाना ट्रेनिंग कैलेंडर और रोड सेफ्टी गाइडलाइन भी तैयार की गई है ताकि लोगों को ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी मिल सके।