Bihar में घर और दुकान बनाना होगा सस्ता, 50 लाख तक के निर्माण पर नहीं लगेगा सेस
Bihar: बिहार में अपना घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में निर्माण कार्य पर लगने वाले श्रमिक कल्याण सेस की सीमा बढ़ा दी गई है। इस बदलाव के बाद छोटे और मध्यम स्तर के
Bihar: बिहार में अपना घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में निर्माण कार्य पर लगने वाले श्रमिक कल्याण सेस की सीमा बढ़ा दी गई है। इस बदलाव के बाद छोटे और मध्यम स्तर के निर्माण कार्यों पर अब अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।
बिहार सरकार की 14 अगस्त 2026 की घोषणा के मुताबिक, अब 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत श्रमिक कल्याण सेस की वसूली नहीं की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों का निर्माण खर्च 50 लाख रुपये तक है, उन्हें यह टैक्स नहीं देना होगा। सरकार का यह कदम आम नागरिकों के लिए घर और दुकान बनाना किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नियमों के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू होने के 30 दिनों के भीतर प्रपत्र-एक में जरूरी जानकारियां भरकर उपकर निर्धारण पदाधिकारी के पास जमा करनी होती है। अगर निर्माणकर्ता यह जानकारी नहीं देते हैं, तो संबंधित अधिकारी सूचना मिलने पर जरूरी कार्रवाई करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में बिहार राज्य सरकार और उप श्रमायुक्त सह उपकर निर्धारण पदाधिकारी की मुख्य भूमिका है।
इस व्यवस्था के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड नियोक्ताओं से मिली राशि का उपयोग मजदूरों के कल्याण के लिए करता है। इस पैसे का इस्तेमाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, पेंशन और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है। हालांकि, आम जनता को राहत देने के लिए अब 50 लाख तक की छूट तय की गई है।