Bihar में पेपर लीक और सोशल मीडिया पर गाली-गलौज करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, जुआ खेलने पर होगी सख्त कार्रवाई
Bihar: बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट ने राज्य में अपराध और डिजिटल अनुशासन को लेकर कई कड़े फैसले लिए हैं। सोमवार को हुई बैठक में यह तय किया गया कि पेपर लीक करने वाले अपराधियों और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने
Bihar: बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट ने राज्य में अपराध और डिजिटल अनुशासन को लेकर कई कड़े फैसले लिए हैं। सोमवार को हुई बैठक में यह तय किया गया कि पेपर लीक करने वाले अपराधियों और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर अब गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। सरकार का मकसद परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना और इंटरनेट पर बढ़ती गाली-गलौज पर लगाम लगाना है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, जो लोग पेपर लीक के खेल में शामिल पाए जाएंगे, उन पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इससे पहले जुलाई 2024 में भी बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास किया गया था, जिसमें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हाल ही में CHO परीक्षा में गड़बड़ी के बाद इसे रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद सरकार और भी सख्त रुख अपना रही है।
सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म पर गाली-गलौज या भड़काऊ पोस्ट करने वालों को 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है और उन पर गुंडा एक्ट भी लगाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से ही सख्त नियम हैं, जिसमें उन्हें बिना अनुमति सरकारी नीतियों या न्यायिक फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर करने से मना किया गया है।
वहीं, जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ भी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मानसून सत्र के दौरान बिहार गैम्बलिंग (प्रोहिबिशन) बिल पेश किया जाएगा। इस नए कानून के जरिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के जुए को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। पहली बार अपराध करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, जबकि बार-बार ऐसा करने वालों को 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इसमें उन लोगों को भी घसीटा जाएगा जो जुए के लिए अपने बैंक अकाउंट या डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने देते हैं।