Bihar: बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग में कुल 20,937 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से राज्य में कानून-व्यवस्था
Bihar: बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग में कुल 20,937 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर होगी और हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। यह नई सरकार के गठन के बाद दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें कुल 64 प्रस्ताव पास किए गए।
दारोगा बहाली और पदों का बंटवारा कैसे होगा?
सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से इन पदों को भरने का निर्णय लिया है। कुल 20,937 पदों में से 50 फीसदी यानी 10,469 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। बाकी बचे 10,468 पदों को प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा, जिसमें ASI (सहायक सब-इंस्पेक्टर) को SI (सब-इंस्पेक्टर) के पद पर प्रमोट किया जाएगा। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र यादव भी मौजूद थे।
कैबिनेट मीटिंग में और क्या-क्या बड़े फैसले हुए?
पुलिस भर्ती के अलावा सरकार ने शिक्षा और बिजली क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। राज्य के 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 9,152 नए पद बनाए गए हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली सब्सिडी के लिए 23,165 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
| विभाग/योजना |
मुख्य निर्णय/पद |
| पुलिस भर्ती |
20,937 नए पद (10,469 सीधी भर्ती) |
| शिक्षा विभाग |
208 प्रखंडों में कॉलेज हेतु 9,152 पद |
| बिजली सब्सिडी |
23,165 करोड़ रुपये स्वीकृत |
| ट्रैफिक पुलिस |
4 शहरों में 485 नए पद |
इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया में ट्रैफिक पुलिस के 485 नए पद सृजित किए गए हैं। पटना जू और बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के नाम बदलने के साथ-साथ साइबर अपराध से लड़ने के लिए पटना में G5 भवन बनाने की मंजूरी भी दी गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में कुल कितने पुलिस पदों की मंजूरी मिली है?
सम्राट कैबिनेट ने कुल 20,937 पुलिस पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिसमें से 10,469 पदों पर सीधी भर्ती होगी और 10,468 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।
क्या यह भर्ती पुरानी कोर्ट केस वाली भर्ती से जुड़ी है?
नहीं, यह नई बहाली है। पटना हाईकोर्ट ने 283 अभ्यर्थियों की जिस नियुक्ति पर रोक लगाई है, वह 2004 के पुराने विज्ञापन से संबंधित है, इसका इस नई भर्ती से कोई संबंध नहीं है।