Bihar विधानसभा में 13 अहम बिल पास, पेपर लीक और भू-माफियाओं पर लगेगा CCA, स्टाम्प चोरी पर देना होगा भारी जुर्माना

Bihar: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार, 22 जुलाई 2026 को 13 महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। इन कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव अपराध नियंत्रण और जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में हुआ है। सरकार ने अब पेपर लीक करने वा

Bihar: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार, 22 जुलाई 2026 को 13 महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। इन कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव अपराध नियंत्रण और जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में हुआ है। सरकार ने अब पेपर लीक करने वाले गिरोहों और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन पर CCA लगाने का फैसला किया है।

बिहार क्राइम कंट्रोल (संशोधन) बिल, 2026 के तहत अब संगठित अपराध, जमीन माफिया, पेपर लीक गैंग और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाने वालों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA) लागू होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने या अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को छह महीने से एक साल तक की जेल हो सकती है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि साइबर अपराध और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जमीन रजिस्ट्री के मामले में इंडियन स्टाम्प (बिहार संशोधन) बिल, 2026 पास किया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति की कीमत कम दिखाता है, तो उसे बचाई गई स्टाम्प ड्यूटी के बराबर जुर्माना भरना होगा। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मदन सहनी के अनुसार, इस कानून का मकसद राजस्व की चोरी को रोकना है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2026 पास हुआ है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा का माहौल बेहतर होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब छात्रों को पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा, बिहार लैंड म्यूटेशन (संशोधन) बिल के जरिए म्यूटेशन आवेदन, अपील और रिवीजन के लिए 200 रुपये की नई फीस तय की गई है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्यों में बदलने की फीस खत्म कर दी है। इसके लिए बिहार एग्रीकल्चर लैंड (कन्वर्जन फॉर नॉन-एग्रीकल्चर पर्पस) (रिपील) बिल, 2026 पास किया गया है। इसके अलावा नगर विकास, पंचायतों को वित्तीय अधिकार, सुधार सेवाएं, दुकान और प्रतिष्ठान नियम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व कंप्यूटर साइंस जैसी यूनिवर्सिटी बनाने से जुड़े बिल भी मंजूर किए गए हैं।