Bihar : अररिया के Government Polytechnic College में रैगिंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ सेकंड सेमेस्टर के छात्र Roushan Singh को सीनियर छात्रों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि छात्रों ने उसे हॉस्टल के बाहर बुलाकर
Bihar : अररिया के Government Polytechnic College में रैगिंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ सेकंड सेमेस्टर के छात्र Roushan Singh को सीनियर छात्रों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि छात्रों ने उसे हॉस्टल के बाहर बुलाकर लोहे की रॉड, डंडों और चाकू से तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। इस घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
इस हमले में कौन-कौन शामिल था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
Araria के Sub-Divisional Police Officer Susheel Kumar ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस हमले के पीछे फाइनल ईयर के छात्र थे। पुलिस ने अब तक 12 से 13 संदिग्धों की पहचान की है, हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि इस मारपीट में 20 से 30 छात्र शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने पीड़ित Roushan Singh का बयान दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
कॉलेज प्रशासन और पीड़ित परिवार का क्या कहना है?
कॉलेज के Principal Abhijit Kumar ने मामले की जांच के लिए एक disciplinary committee बना दी है। वहीं, पीड़ित के पिता Ravindra Singh ने बताया कि उनके बेटे को एक प्राइवेट हॉस्टल में निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि कैंपस में रहने की जगह कम होने की वजह से फर्स्ट ईयर के छात्रों को बाहर रहना पड़ता है, जिसका फायदा उठाकर सीनियर्स ने हमला किया।
रैगिंग के खिलाफ कॉलेज और सरकार के नियम क्या हैं?
Government Polytechnic Araria में कैंपस के अंदर और बाहर किसी भी तरह की रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। Supreme Court और UGC (2009) के नियमों के मुताबिक, रैगिंग की सूचना मिलते ही संस्थान को पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। दोषी पाए जाने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाला जा सकता है, उनकी स्कॉलरशिप रोकी जा सकती है और कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें जेल भी हो सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज रैगिंग केस में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और 12-13 संदिग्ध छात्रों की पहचान की है। कॉलेज प्रशासन ने भी आंतरिक जांच के लिए एक अनुशासन समिति (disciplinary committee) का गठन किया है।
रैगिंग के दोषियों को क्या सजा मिल सकती है?
नियमों के अनुसार दोषियों को संस्थान से निकाला जा सकता है, परीक्षा और प्लेसमेंट से रोका जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और पुलिस केस के आधार पर जेल भी हो सकती है।