Bhagalpur में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर लोदीपुर बाईपास पर सड़क जाम
Bhagalpur: भागलपुर के लोदीपुर बाईपास पर 3 जुलाई, 2026 को दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग शुरू कर दी। मृतकों में से ए
Bhagalpur: भागलपुर के लोदीपुर बाईपास पर 3 जुलाई, 2026 को दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग शुरू कर दी। मृतकों में से एक की पहचान जिछो बिशनपुर निवासी 29 वर्षीय ऑटो चालक अरविंद यादव के रूप में हुई है।
सड़क जाम की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु DSP सह लोदीपुर थाना अध्यक्ष प्रेरणा सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने स्थिति को संभाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे को लेकर अब नए नियम लागू हैं। 12 जून, 2026 से प्रभावी नए नियमों के मुताबिक, आपदा विभाग मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगा। इससे पहले हिट-एंड-रन मामलों में परिवहन विभाग द्वारा 2 लाख रुपये दिए जाते थे।
इसके अलावा, 15 सितंबर, 2021 से लागू बिहार मोटरगाड़ी नियमावली के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 2.5 लाख रुपये का तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान है। यह राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी के जरिए दी जाती है।
मुआवजे की राशि तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई, 2026 को नए दिशा-निर्देश भी दिए हैं। अब अदालतों को मृतक की वार्षिक आय का निर्धारण Income Tax Return (ITR) के आधार पर करना होगा। वेतनभोगी लोगों के लिए पिछले साल का ITR और स्वरोजगार करने वालों के लिए पिछले तीन सालों की औसत आय को आधार माना जाएगा। गौरतलब है कि भागलपुर-बांका मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मुआवजे के निपटान के मामले में बिहार में पहले स्थान पर है।