Bihar: भागलपुर नगर निगम ने शहर के व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क की नई दरें लागू कर दी हैं। 22 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हुए इस फैसले के बाद व्यापारियों में काफी गुस्सा है। निगम का कहना है कि शहर के विकास और राजस्व
Bihar: भागलपुर नगर निगम ने शहर के व्यापारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क की नई दरें लागू कर दी हैं। 22 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हुए इस फैसले के बाद व्यापारियों में काफी गुस्सा है। निगम का कहना है कि शहर के विकास और राजस्व बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी था, जबकि व्यापारियों इसे अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं।
नई ट्रेड लाइसेंस दरें क्या हैं?
नगर निगम ने कारोबार के टर्नओवर के हिसाब से शुल्क तय किया है। पहले 10 लाख तक के कारोबार पर 1,000 रुपये और उससे ऊपर 2,500 रुपये शुल्क था, जिसे अब बदल दिया गया है। नई दरों का विवरण नीचे दी गई टेबल में है:
| सालाना कारोबार (टर्नओवर) |
नया वार्षिक शुल्क |
| 10 लाख रुपये तक |
कोई शुल्क नहीं |
| 10 लाख से 50 लाख रुपये तक |
₹2,500 |
| 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक |
₹5,000 |
| 1 करोड़ रुपये से अधिक |
₹10,000 |
निगम का रुख और मेयर का आश्वासन
नगर आयुक्त Kishlay Kushwaha ने बताया कि शहर में करीब 30,000 दुकानें हैं, लेकिन बहुत कम व्यापारियों से लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है। निगम ने साफ किया है कि वह राजस्व के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा और बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों का सर्वे कर उन्हें सील करने या जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेगा। वहीं, मेयर Dr. Basundhara Lal ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए इस निर्णय की समीक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने नगर आयुक्त को ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने और भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।
व्यापारियों का विरोध और मुख्य चिंताएं
Eastern Bihar Chamber of Commerce और Eastern Bihar Industries Association ने इस बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि यह फैसला उनके हितों के खिलाफ है। व्यवसायी Pratik Jhunjhunwala ने निगम और चैंबर दोनों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, मेयर ने शैक्षणिक संस्थानों पर लगाए जाने वाले पोस्टर-पंपलेट जुर्माने को भी तर्कसंगत बनाने के लिए बैठक बुलाने की बात कही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
भागलपुर में नई ट्रेड लाइसेंस दरें कब से लागू हुई हैं?
भागलपुर नगर निगम द्वारा तय की गई नई ट्रेड लाइसेंस दरें 22 अप्रैल, 2026 (सोमवार) से प्रभावी हो गई हैं।
किस टर्नओवर तक के व्यापारियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा?
नई दरों के अनुसार, जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 10 लाख रुपये तक है, उन्हें कोई ट्रेड लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा।