Bhagalpur में दहेज के लिए नवविवाहिता को पिलाया कीटनाशक, मायागंज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही निशा

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर पंचायत स्थित घोरगांव में दहेज की लालच में एक नवविवाहिता को बेरहमी से पीटा गया और जबरन कीटनाशक पिला दिया गया।

Bhagalpur: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर पंचायत स्थित घोरगांव में दहेज की लालच में एक नवविवाहिता को बेरहमी से पीटा गया और जबरन कीटनाशक पिला दिया गया। गंभीर हालत में पीड़िता निशा को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं।

पीड़िता निशा (24 वर्ष), जो खैरा की रहने वाली हैं, ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनके ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। निशा के मुताबिक, उनके पति Mohammad Shahabad, ससुर कारो उर्फ राजू और सास Anju Devi ने पहले उनसे 25,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये लिए। इसके बाद भी ससुराल वालों का लालच कम नहीं हुआ और वे 4 लाख रुपये की मांग करने लगे।

यह पूरी वारदात बुधवार रात (8 जुलाई 2026) को हुई। निशा का एक तीन महीने का बच्चा भी है। पीड़िता ने बताया कि पहले हुए विवादों को उन्होंने पुलिस तक नहीं पहुंचाया था, लेकिन इस बार वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस मामले में मायके वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, Sajaur थानेदार राजेश कुमार से इस संबंध में संपर्क नहीं हो पाया है।

भारत में दहेज लेना और देना ‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961’ के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दहेज के लिए उत्पीड़न और धारा 303B के तहत दहेज मृत्यु जैसे कड़े कानून मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में ‘स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम अजमल बेग केस’ में दहेज जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए निर्देश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि 8 जुलाई 2026 को ही भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक Pramod Kumar Yadav ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जिले में अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया था।