UP: अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के आसपास के इलाके को और अधिक पवित्र बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिर से 15 किलोमीटर के दायरे में मांस, नॉन-वेज खाना और शराब बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह नियम पंचकोशी पर
UP: अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के आसपास के इलाके को और अधिक पवित्र बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिर से 15 किलोमीटर के दायरे में मांस, नॉन-वेज खाना और शराब बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह नियम पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर लागू होगा, जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक माहौल मिल सके।
नियम क्या हैं और किन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने इस पाबंदी को लेकर होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर दिया है। असिस्टेंट फूड कमिश्नर माणिक चंद्र सिंह ने साफ किया है कि ऑनलाइन नॉन-वेज डिलीवरी पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर कोई दुकानदार या कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
अन्य धार्मिक शहरों में भी लागू हैं ऐसे नियम
अयोध्या की तरह ही भारत के कई अन्य तीर्थ स्थलों पर भी मांस और शराब की बिक्री को लेकर पाबंदियां हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिए गए हैं:
| शहर/स्थान |
नियम की जानकारी |
| Varanasi (UP) |
मंदिरों और हेरिटेज साइट्स के 250 मीटर दायरे में बैन |
| Puri (Odisha) |
जगन्नाथ मंदिर के पास ग्रैंड रोड पर नॉन-वेज और 2 किमी तक शराब बैन |
| Tirumala (AP) |
मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक |
| Haridwar/Vrindavan |
धार्मिक मान्यताओं के कारण इसी तरह के प्रतिबंध लागू |
इस फैसले पर क्या कह रहे हैं लोग
विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अयोध्या भारत का आध्यात्मिक केंद्र है, इसलिए यहां ऐसे नियम होने चाहिए। स्थानीय होटलों के मैनेजर शुभम श्रीवास्तव ने भी इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि धार्मिक ग्रंथों में नॉन-वेज को सही नहीं माना गया है, इसलिए यह फैसला स्वागत योग्य है।