Delhi: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार Allu Arjun को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके नाम, चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी है। यह फैसला AI और Deepfake तकनीक के
Delhi: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार Allu Arjun को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके नाम, चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी है। यह फैसला AI और Deepfake तकनीक के जरिए उनकी पहचान को चुराने और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के खिलाफ आया है।
अदालत ने क्या आदेश दिया और क्यों
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अभिनेता का चेहरा, आवाज, बात करने का तरीका और पहनावा उनकी अपनी पहचान है। इस पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। कोर्ट ने माना कि अगर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो Allu Arjun को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति या कंपनी उनकी इजाजत के बिना AI या Deepfake के जरिए उनकी छवि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नियम हैं
अदालत ने Google, Meta और X (ट्विटर) जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश दिए हैं। अगर इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसी किसी सामग्री की शिकायत मिलती है, तो उन्हें 48 घंटों के भीतर उसे हटाना होगा। साथ ही, गलत कंटेंट डालने वाले खातों की जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि Deepfake तकनीक समाज के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए।
कौन सी कंपनियां और ऐप्स थे निशाने पर
| संबंधित पक्ष |
विवरण/कार्रवाई |
| Frankly Retail Pvt Ltd |
कानूनी शिकायत के बाद विवादित लिंक हटा दिए |
| Fake Call Pushpa App |
AI चेहरे के जरिए बातचीत और धोखाधड़ी की आशंका |
| Google, Meta, X |
शिकायत मिलने पर 48 घंटे में कंटेंट हटाने का निर्देश |
| Allu Arjun |
नाम और हस्ताक्षर के लिए 26 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं |