Delhi: चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI1879 में एक यात्री ने हंगामा खड़ा कर दिया। 7 जून 2026 को जब विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तब इस यात्री ने विमान के अंदरूनी खि
Delhi: चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI1879 में एक यात्री ने हंगामा खड़ा कर दिया। 7 जून 2026 को जब विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तब इस यात्री ने विमान के अंदरूनी खिड़की के कांच (window pane) को तोड़ दिया। एयरलाइन ने इस घटना की पुष्टि की है और बताया कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यात्री को लैंडिंग के बाद सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया।
हवाई अड्डे पर क्या हुआ और यात्री की क्या हालत थी?
दिल्ली एयरपोर्ट के T-3 चेक-इन एरिया पर 8 जून को यह यात्री पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद CISF की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) ने उसे दोबारा पकड़ लिया। बताया गया है कि यात्री पटना का रहने वाला है। उसके माता-पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे पटना ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन कानूनी कार्यवाही के कारण Air India ने इसकी इजाजत नहीं दी।
Air India और DGCA के सख्त नियम क्या कहते हैं?
Air India ने साफ किया है कि यात्रियों या स्टाफ की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यवहार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब एयरलाइन की इंटरनल कमेटी यह तय करेगी कि इस यात्री को ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में डाला जाए या नहीं। DGCA के नए नियमों के मुताबिक, विमान में बदतमीजी या हंगामा करने वाले यात्रियों पर तुरंत 30 दिनों का बैन लगाया जा सकता है। कमेटी के पास अंतिम फैसला लेने के लिए 30 दिनों का समय होता है।
क्रू और अधिकारियों ने क्या बताया?
अधिकारियों के मुताबिक, उड़ान के दौरान केबिन क्रू ने यात्री को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह काफी आक्रामक था और किसी की बात नहीं सुन रहा था। हालांकि, जब उसे सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा, तब वह बार-बार माफी मांगने लगा। कॉकपिट क्रू ने इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम को समय पर दे दी थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
विमान में हंगामा करने वाले यात्रियों के लिए क्या नियम हैं?
DGCA और Air India की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ऐसे यात्रियों पर तुरंत 30 दिन का बैन लग सकता है। इंटरनल कमेटी तय करती है कि यात्री को लंबे समय के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाए या नहीं।
यह घटना कब और कहाँ हुई?
यह घटना 7 जून 2026 को चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही Air India की फ्लाइट AI1879 में हुई, जब विमान IGI एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था।