Mumbai एयरपोर्ट पर Adani ग्रुप की दुकानों में बिक रहे थे गैरकानूनी निकोटीन पाउच, जांच में हुआ बड़ा खुलासा
Maharashtra: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्यूटी-फ्री दुकानों में कानून तोड़कर निकोटीन पाउच बेचे जाने का मामला सामने आया है। ये दुकानें गौतम अडानी के बिजनेस ग्रुप द्वारा चलाई जा रही हैं। सरकारी जांच में पाया गया कि इन दुक
Maharashtra: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्यूटी-फ्री दुकानों में कानून तोड़कर निकोटीन पाउच बेचे जाने का मामला सामने आया है। ये दुकानें गौतम अडानी के बिजनेस ग्रुप द्वारा चलाई जा रही हैं। सरकारी जांच में पाया गया कि इन दुकानों पर ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे थे जिन्हें भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा मानती है।
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ‘Mothers Against Vaping’ नाम के एक ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मार्च में ड्रग विभाग ने एयरपोर्ट की ड्यूटी-फ्री दुकानों की जांच की। जांच में पाया गया कि बिना किसी जरूरी मंजूरी के इम्पोर्टेड निकोटीन पाउच बेचे जा रहे थे। 2 अप्रैल को ड्रग कंट्रोलर ने कस्टम अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर साफ किया कि निकोटीन पाउच ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं और इन्हें बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इम्पोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है।
जून में सरकार ने एक स्टडी की जिसमें निकोटीन पाउच को भारत में एक नई और अनियंत्रित स्वास्थ्य समस्या बताया गया। मुंबई की हाई कोर्ट ने 24 जून को आदेश दिया कि फिलहाल दुकानों में मौजूद स्टॉक पर कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2026 को होगी।
नियमों के मुताबिक, बिना लाइसेंस के ड्रग्स बेचने पर कम से कम तीन साल की जेल और 1 लाख रुपये या जब्त माल की कीमत से तीन गुना ज्यादा जुर्माना हो सकता है। अडानी ग्रुप और दुबई की फ्लेमिंगो कंपनी के जॉइंट वेंचर ‘मुंबई ट्रैवल रिटेल’ को ये पाउच बेचने से रोकने और जरूरी मंजूरी लेने के निर्देश दिए गए हैं। अडानी ग्रुप ने कोर्ट में कहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ड्यूटी-फ्री दुकानों पर लागू नहीं होता है।
इस बीच शेयर बाजार में Adani Enterprises Limited (ADANIENT) को लेकर एक्सपर्ट्स की राय इस प्रकार है:
| विशेषज्ञों की राय | औसत टारगेट प्राइस (INR) | सिफारिश (Recommendation) |
|---|---|---|
| 10 एनालिस्ट्स | 3083.12 से 3433 | Buy (5 Buy, 4 Strong Buy, 1 Hold) |
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