Abu Dhabi में सड़क हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना, पीड़ित को मिलेंगे 1.50 लाख दिराम

World : अबू धाबी की एक अदालत ने सड़क हादसे में लापरवाही बरतने वाले एक ड्राइवर को पीड़ित व्यक्ति को 1,50,000 दिराम का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला तब आया जब हादसे में पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं और वह स्थाय

World : अबू धाबी की एक अदालत ने सड़क हादसे में लापरवाही बरतने वाले एक ड्राइवर को पीड़ित व्यक्ति को 1,50,000 दिराम का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला तब आया जब हादसे में पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं और वह स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो गया। कोर्ट ने माना कि यह मुआवजा शारीरिक और मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है।

अबू धाबी फैमिली, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस कोर्ट ने 9 और 10 अगस्त 2026 को यह आदेश जारी किया। इससे पहले एक क्रिमिनल केस में यह साबित हो चुका था कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से हुआ था। पीड़ित ने शुरुआत में 3,00,000 दिराम के मुआवजे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और नुकसान को देखते हुए 1,50,000 दिराम की राशि तय की।

अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि पीड़ित की कई हड्डियां टूट गई थीं और सॉफ्ट टिश्यू को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इस चोट की वजह से उसकी चलने-फिरने की क्षमता कम हो गई है, जिसका असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है। कोर्ट ने मुआवजे की राशि में इलाज का खर्च, दर्द और भविष्य में होने वाली दिक्कतों को शामिल किया है।

UAE के कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती या लापरवाही से किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे उसकी भरपाई करनी होती है। वहां सिविल ट्रांजेक्शन लॉ के आर्टिकल 282, 283 और 292 के तहत यह प्रावधान है। साथ ही, UAE में सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना जरूरी है, जिसमें शारीरिक चोट के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 2,50,000 दिराम तक का कवर मिलता है। आमतौर पर इस तरह के मुआवजे का भुगतान दोषी ड्राइवर की इंश्योरेंस कंपनी करती है।