Abu Dhabi में WhatsApp पर भेजा अपमानजनक वॉइस नोट, महिला पर लगा 51,000 दिरहम का जुर्माना

World : अबू धाबी की एक अदालत ने एक महिला को अपने पूर्व सहकर्मी को अपमानजनक WhatsApp वॉइस नोट भेजने के मामले में भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने महिला पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया और साथ ही 21,000 दिरहम का अस्थायी म

World : अबू धाबी की एक अदालत ने एक महिला को अपने पूर्व सहकर्मी को अपमानजनक WhatsApp वॉइस नोट भेजने के मामले में भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने महिला पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया और साथ ही 21,000 दिरहम का अस्थायी मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने साफ कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा UAE के साइबर अपराध कानूनों का उल्लंघन है।

अदालत के मुताबिक ऑनलाइन बातचीत की कानूनी जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी आमने-सामने की बातचीत की। UAE में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कड़े नियम हैं। Federal Decree-Law No. 34 of 2021 के तहत डिजिटल माध्यम से किसी का अपमान करना या मानहानि करना अपराध है। इस कानून के अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा या 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि WhatsApp पर भेजे गए निजी मैसेज और वॉइस नोट भी कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। UAE का कानून सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के संदेशों पर लागू होता है। इसके अलावा, निजता का उल्लंघन करने या बिना सहमति के बातचीत रिकॉर्ड करने पर भी भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। UAE पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने पहले भी जनता को चेतावनी दी थी कि ऑनलाइन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।